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बाल श्रम की शिकायत ''पेंसिल'' पर करें, होगी त्वरित कार्रवाई : राजीव अरोड़ा
By Deshwani | Publish Date: 26/9/2017 3:26:40 PM
बाल श्रम की शिकायत ''पेंसिल'' पर करें, होगी त्वरित कार्रवाई : राजीव अरोड़ा

नई दिल्ली, (हि.स.)। बालश्रम पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 'पेंसिल पोर्टल' आज जारी किया है। पेंसिल पोर्टल को आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार और नोबेल पुरुस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने जारी किया। पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से देश में एक ऐसा सिस्टम पहली बार तैयार किया गया है जिससे जिला/ब्लॉक स्तर तक पेंसिल की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल का नाम पेंसिल रखने के पीछे बड़ा कारण है कि बचपन हमेशा पेंसिल से ही प्रारम्भ होता है| इसलिए विभाग ने इसका नाम पेंसिल रखा। अरोड़ा ने कहा कि 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में बाल श्रमिकों की संख्या में कमी आई है। परन्तु उनके बचपन को सुरक्षित रखने के लिए अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इस समस्या के बहुआयामी स्वरूप को देखते हुए सरकार ने बाल श्रम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना 'पेंसिल' तैयार की है। 

राजीव अरोड़ा ने हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत में कहा कि पेंसिल पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति देश में कही से मोबाइल के माध्यम से बाल श्रम की शिकायत कर सकता है। पोर्टल पर शिकायत मिलते ही नोडल जिला अधिकारी इस शिकायत को विस्तृत रूप से पढ़कर आवश्यक कदम उठाएंगे। पेंसिल के माध्यम से सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास को भी सुनिश्चित करेगी। पेंसिल पोर्टल एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है, जिससे बाल श्रम को समाप्त करने में मदद मिलेगी। यह ऑनलाइन पोर्टल केंद्र सरकार को राज्य सरकार, जिला और सभी परियोजना समितियों के साथ जोड़ देगा। पेंसिल पोर्टल की परिकल्पना केंद्र और राज्य सरकारों को साथ मिलकर बाल श्रम समाप्त करने के लिए की गयी है। पेंसिल पोर्टल में कई सुविधा दी गयी है जैसे चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, शिकायत प्रकोष्ठ, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा परस्पर सहयोग। 

गौरतलब है कि सरकार ने बाल श्रम (निषेध और संशोधन) अधिनियम, 2016 पारित किया जिसे 1 सितम्बर, 2016 से लागू किया गया| इस संशोधन के अनुसार किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रोजगार प्रदान करना पूरी तरह निषिद्ध है। इस अधिनियम के प्रावधानों को सबसे पहले वर्ष 1986 में लागू किया गया था और यह आशा की गई थी कि भविष्य में 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को रोजगार देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। इस संशोधन विधेयक द्वारा किशोर बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में रोजगार देना निषेध किया गया है। 

 

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