नई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सन्तोष कुमार गंगवार ने आज कहा कि बाल श्रम मुक्त भारत अभियान के लिए पेंसिल पोर्टल के माध्यम से गति मिलेगी। गंगवार ने बताया कि पेंसिल पोर्टल पर शिकायत करते ही तुरन्त यह शिकायत जिले के नोडल अधिकारी के पास पहुंचेगी। अभी तक मात्र 7 राज्यों ने इस कार्य में सहयोग दिया है, उम्मीद है बाकी राज्य भी इसमें सहयोग करेंगे। यह पोर्टल स्किल डेवलपमेन्ट, महिला बाल विकास और गृह मंत्रालय से भी जुड़ा रहेगा ताकि इसके क्रियान्वयन में तेजी आये और बाल श्रम मुक्त का स्वप्न पूर्ण हो। संतोष गंगवार ने यह बात मंगलवार को प्रवासी भारतीय केंद्र में उनके मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही।
गंगवार ने कहा कि बाल श्रम रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय भी कार्य कर रहा है। केंद्र सरकार चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है। बचपन देश की पूंजी है लेकिन परिवारिक मजबूरी के चलते बाल श्रम बढ़ रहा था लेकिन एक बार की आय से परिवार कुछ दिन चल सकता है लेकिन भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उन्होंने बताया कि नए कानून के मुताबिक अब 14 वर्ष से कम बालकों से श्रम करवाना कानूनन अपराध होगा। 14 से 18 वर्ष उम्र के लिए भी कई प्रावधान किये गए हैं। केंद्र सरकार कानून में बदलाव कर एक मजबूत तंत्र को स्थापित कर रही है। केंद्र सरकार बाल श्रम मुक्त भारत अभियान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस समस्या के समाधान के लिये हमने कई मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर पेंसिल पोर्टल को लॉन्च किया है। इस अभियान में राज्य सरकारों को भी पूर्ण भागीदार देनी पड़ेगी। गंगवार ने कहा कि गृह विभाग द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकी जा रही है। बाल श्रम उन्मूलन में सभी की भागीदारी होगी तभी देश को इस बीमारी से पूर्णतः मुक्ति मिलेगी। गंगवार ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह और नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी का तहेदिल से आभार प्रकट किया।
गौरतलब है कि बाल श्रम से जुड़े हुए बच्चों की पहचान करने, उन्हें संरक्षित करने और उनके पुनर्वास के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत तंत्र का गठन किया गया है, जो केंद्रीकृत आकड़े एकत्र करेगा तथा कार्यक्रमों की निगरानी करेगा। श्रम क्षेत्र समवर्ती सूची में है इसलिए कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। ऑन लाइन पोर्टल केंद्र सरकार को राज्य सरकार, जिला और सभी परियोजना समितियों के साथ जोड़ देगा। इसी पृष्ठभूमि में ऑन लाइन पोर्टल ‘पेंसिल’ की परिकल्पना की गई है। ‘पेंसिल’ पोर्टल में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, शिकायत प्रकोष्ठ, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, परस्पर सहयोग इत्यादी शामिल है। ‘पेंसिल’, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म हैं, जिससे बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करने में मदद मिलेगी।