ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगातदेश की संस्कृति का प्रसार करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को प्रधामंत्री ने संर्जक पुरस्कार से सम्मानित किया'दंगल' फेम सुहानी भटनागर की प्रेयर मीट में पहुंचीं बबीता फोगाट
राष्ट्रीय
मधु किश्वर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट निरस्त
By Deshwani | Publish Date: 22/9/2017 6:08:06 PM
मधु किश्वर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट निरस्त

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर के खिलाफ श्रीनगर की एक कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस गैर जमानती वारंट को निरस्त किया। इसके पहले 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस वारंट पर रोक लगाई थी। श्रीनगर की कोर्ट में उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है जिसमें कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था। 
 
मधु किश्वर के खिलाफ श्रीनगर के एक अखबार राईजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी ने आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। बुखारी का आरोप है कि मधु किश्वर ने ट्विटर के जरिये अखबार के खिलाफ मानहानि वाले बयान जारी किए थे। किश्वर ने आरोप लगाया था कि अखबार को पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन में बोलने के लिए एजेंसियों से धन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुजात बुखारी को भी नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान किश्वर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वकीलों को भी उनकी पैरवी नहीं करने दी जा रही है।
 
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS