राष्ट्रीय
मधु किश्वर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट निरस्त
By Deshwani | Publish Date: 22/9/2017 6:08:06 PMनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर के खिलाफ श्रीनगर की एक कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस गैर जमानती वारंट को निरस्त किया। इसके पहले 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस वारंट पर रोक लगाई थी। श्रीनगर की कोर्ट में उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है जिसमें कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
मधु किश्वर के खिलाफ श्रीनगर के एक अखबार राईजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी ने आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। बुखारी का आरोप है कि मधु किश्वर ने ट्विटर के जरिये अखबार के खिलाफ मानहानि वाले बयान जारी किए थे। किश्वर ने आरोप लगाया था कि अखबार को पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन में बोलने के लिए एजेंसियों से धन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुजात बुखारी को भी नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान किश्वर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वकीलों को भी उनकी पैरवी नहीं करने दी जा रही है।