राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया एनजीटी का फैसला
By Deshwani | Publish Date: 22/9/2017 6:06:08 PMनई दिल्ली। सुप््ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी ) द्वारा दस राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रमुखों की नियुक्ति पर रोक लगाने के अंतरिम फैसले को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एनजीटी के अधिकार क्षेत्र के बाहर है।
एनजीटी के उक्त फैसले के खिलाफ राज्य सरकारों ने अपनी याचिका में कहा था कि एनजीटी ने अंतरिम आदेश दिया है कि राज्य सरकारें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख के पद के लिए वैसे व्यक्तियों की अनुशंसा करें जिनके पास पर्यावण की सुरक्षा की विशेष जानकारी और व्यावहारिक ज्ञान हो। एनजीटी ने कहा था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख के पद के लिए केवल उस राज्य से संबंधित होना ही काफी नहीं है।
राजस्थान की ओर से एएसजी नरसिम्हा ने कहा था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन आईएएस अधिकारी हैं और पूर्व में कलेक्टर रह चुके हैं। उन्हें एनजीटी कैसे कह सकती है कि वे योग्य नहीं हैं। इस तरह का आदेश एनजीटी कैसे दे सकती है।