राष्ट्रीय
संविधान बेंच तय करेगी स्पीकर के फैसला लेने की समय सीमा!
By Deshwani | Publish Date: 22/9/2017 2:27:39 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। दल-बदल कानून के तहत शिकायतों पर स्पीकर द्वारा फैसला लेने में देर करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट संविधान बेंच गठित करने पर सहमत हो गया है। संविधान बेंच में फैसला करेगी कि क्या कोर्ट स्पीकर को ये निर्देश दे सकती है कि वो एक समय सीमा में दल बदल की शिकायतों पर फैसला करें।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के निधन के बाद 40 कांग्रेस विधायकों ने टीआरएस का दामन थाम लिया था। उन्हें व्हिप भी जारी किया गया था। इन विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए दी गई अर्जी पर स्पीकर ने तीन साल से ज्यादा समय तक कोई फैसला नहीं किया।