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कार्ति का लुकआउट नोटिस निरस्त नहीं, 23 को सीबीआई के समक्ष होना होगा पेश
By Deshwani | Publish Date: 18/8/2017 1:54:01 PM
कार्ति का लुकआउट नोटिस निरस्त नहीं, 23 को सीबीआई के समक्ष होना होगा पेश

नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को 23 अगस्त को सीबीआई के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कार्ति के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को निरस्त नहीं किया है और कहा है कि वे विदेश नहीं जा सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी ।
 
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने 29 मई को कार्ति द्वारा दिए गए पत्र की सत्यता पर सवाल उठाया। उस पत्र के जरिये कार्ति चिदंबरम ने समन का जवाब देने के लिए और समय की मांग की थी। कार्ति चिदंबरम के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि वे आज सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल नेताओं के रिश्तेदारों को निशाना बनाना फैशन बन गया है। तब चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप इतने अच्छे हो कि आप सीबीआई के समक्ष पेश भी नहीं होना चाहते हैं। कोर्ट ने कार्ति के उस आरोप को भी खारिज कर दिया कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और असली निशाना तो उनके पिता पी चिदंबरम हैं ।
 
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को इस बात की अनुमति दी कि वे सीबीआई के समक्ष अपने वकील के साथ पेश हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम अपने मामले की सुनवाई के दौरान विजिटर गैलरी में मौजूद थे।
 
पिछले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर आज तक के लिए रोक लगा दी थी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील में फॉरेन इंवेस्टमेंट बोर्ड द्वारा की गई गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था।
 
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया डील में फॉरेन इंवेस्टमेंट बोर्ड द्वारा की गई गड़बड़ियों की जांच लंबित है। इसकी जांच के लिए सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले 10 अगस्त को उस पर स्टे लगा दिया। सीबीआई का कहना है कि उसने इस मामले में दिल्ली में एफआईआर दर्ज करायी थी| दिल्ली से ही सर्च वारंट जारी हुए थे| इसलिए मद्रास हाईकोर्ट का इसमें क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। 
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