राष्ट्रीय
एचआईवी ग्रस्त रेप पीड़िता को 10 लाख मुआवजा दे बिहार सरकार: सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 17/8/2017 12:30:03 PMनई दिल्ली, (हि.स.) । सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि वो उस रेप पीड़िता को दस लाख रुपए मुआवजा दे जिसके गर्भपात कराने की इजाजत कोर्ट ने नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये मुआवजा बिहार सरकार द्वारा लापरवाही की वजह से देने का आदेश दिया है।
पिछले 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया था कि वो उस महिला को तीन लाख रुपए मुआवजा के रूप में दें।
कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया था कि पीड़िता के इलाज करा पूरा ग्राफिक बताएं। साथ ही बिहार सरकार को निर्देश दिया था कि उसके इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। महिला रेप पीड़िता एचआईवी पॉजीटिव है। उसने अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण को हटाने की अनुमति मांगी थी ।