राष्ट्रीय
ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही की विडियो -ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 14/8/2017 9:11:18 PM नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही की विडियो के साथ-साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा है कि वह ट्रायल में सीसीटीवी और ऑडियो रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रद्युम्न बिष्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं ।
28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को आदेश जारी कर प्रत्येक राज्य के दो-दो जिलों के ट्रायल कोर्ट में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया था। सीसीटीवी का मोनिटर संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीश के चैंबर में रखा जा सकता है।
आज सुनवाई के दौरान एएसजी मनिंदर सिंह ने कहा कि बारह हाईकोर्ट ने इस दिशानिर्देश का पालन करते हुए अपने राज्य के दो-दो जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। जबकि कुछ अन्य हाईकोर्ट इस दिशा में प्रयासरत हैं। तब कोर्ट ने पूछा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है। दूसरे देशों के कोर्ट में आडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है। ये जजों की निजता का मामला नहीं है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के आडियो और वीडियो यू-ट्यूब पर उपलब्ध हैं। इसे कोई भी देख सकता है। तब मनिंदर सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने इसके खिलाफ फैसला किया है। जस्टिस गोयल ने कहा कि ये प्रशासनिक फैसला है। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा।