राष्ट्रीय
जम्मू-कश्मीर में धारा 35ए को निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 14/8/2017 1:02:25 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर में धारा 35ए को निरस्त करने की मांग करनेवाली एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य मामले के साथ टैग कर दिया है । याचिका में कहा गया है कि धारा 35ए से लैंगिक भेदभाव पैदा होता है । जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान बेंच को सौंप सकती है।
पिछले 17 जुलाई को दिल्ली की एक एनजीओ वी द सिटिजंस द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख रखने से बचने की कोशिश की थी। सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि ये मामला बहुत संवेदनशील है और इस पर बड़ी बहस होनी चाहिए। इसमें संवैधानिक मसले जुड़े हुए हैं| इसलिए इसे बड़ी बेंच को सुनवाई के लिए रेफर कर दिया जाना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में धारा 35ए को असंवैधानिक करार देने की मांग की है|