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मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 14/8/2017 12:22:10 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी लेफ्टनेंट कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगा । सुप्रीम कोर्ट उसी दिन इस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बांबे हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करवाने की अर्जी पर भी सुनवाई करेगा ।
पिछले 28 जुलाई को प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर, एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता निसार ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर गंभीर आरोप रहने के बावजूद स्वास्थ्य कारणों की वजह से जमानत देने का विरोध किया है।
कर्नल पुरोहित ने मालेगांव ब्लास्ट के सह आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली जमानत के आधार पर अपनी भी जमानत की मांग की है। बांबे हाईकोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दी थी लेकिन कर्नल पुरोहित को जमानत नहीं दी थी ।
मालेगांव में 29 सितंबर 2008 में विस्फोट हुआ था। इसमें आठ लोग मारे गए थे जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना की जांच महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस ने की थी। इसके बाद यह मामला जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया था।
प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी भी एटीएस ने की थी। प्रज्ञा ठाकुर लगभग नौ साल से जेल में थी। प्रज्ञा ठाकुर पर कथित तौर पर ब्लास्ट की प्लानिंग करने और ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की गई बाइक उपलब्ध कराने का आरोप है।