राष्ट्रीय
मेडिकल प्रवेश परीक्षा: तमिलनाडु सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
By Deshwani | Publish Date: 11/8/2017 1:52:08 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों में दाखिले के लिए 85 फीसदी इन हाउस यानि स्टेट बोर्ड के छात्रों के लिए आरक्षण के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 85 प्रतिशत औेर सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के उसके फैसले को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। जिसे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 85 फीसदी आरक्षण देने के फैसले के लिए तमिलनाडु सरकार की आलोचना भी की।