राष्ट्रीय
महाराष्ट्र में बीफ बैन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को दी नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 11/8/2017 12:32:06 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बीफ बैन करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार के आदेश को निरस्त करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका पर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने यह नोटिस जारी किया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के बाहर से लाकर बीफ का प्रयोग करने की छूट दे दी थी जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल छह मई को महाराष्ट्र सरकार के बीफ बैन के फैसले को निरस्त कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने बीफ पर बैन लगाते हुए इसे रखने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया था जिसके खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।