राष्ट्रीय
वृंदावन की विधवाओं के लिए एससी ने बनाई पांच सदस्यीय कमेटी
By Deshwani | Publish Date: 11/8/2017 11:51:16 AMनई दिल्ली, (हि.स.)। वृंदावन में रह रही विधवाओं के हालात सुधारने पर सुझाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में वकील और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में विधवाओं के लिए पैनल का गठन किया गया है लेकिन फिर भी विधवाओं की स्थिति में अब तक कोई विशेष सुधार नहीं आया।
इससे पहले, तीन अगस्त, 2012 को केंद्र और राज्य सरकारों को विधवाओं को शरण और आवश्यक सुविधााएं प्रदान करने संबंधी निर्देश देने के लिए एक पैनल का गठन किया था परंतु स्थिति में कोई बदवाव नहीं आया जिसके बाद 20 फरवरी, 2015 को पुन: सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी को अपने पूर्व आदेश पर 45 दिनों में क्रियान्वयन का निर्देश दिया था परंतु परिणाम शून्य ही रहा।
अभी हाल ही में वृंदावन तथा देश के अन्य भागों में विधवा आश्रमों में रहने वाली विधवाओं की दयनीय स्थिति पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीमकोर्ट की पीठ ने वृंदावन सहित देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न आश्रय स्थलों में रह रही विधवाओं के पुनर्वास को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एक लाख रुपये का जुर्माना तथा भारी फटकार लगाते हुए कहा था कि ‘हमारे आदेश के बावजूद आपने कुछ नहीं किया। विधवाओं को लेकर आप गंभीर क्यों नहीं और आपको विधवाओं की चिंता क्यों नहीं है? आप हलफनामा दायर करके कहें कि आपको विधवाओं से कोई लेना-देना नहीं है? लगता है कि सरकार खुद तो कुछ करना नहीं चाहती और यदि हम कोई निर्देश देते हैं तो कहा जाता है कि देश को न्यायपालिका चला रही है।’