राष्ट्रीय
शिया वक्फ बोर्ड की सहमति, विवादित जमीन पर बने राम मंदिर
By Deshwani | Publish Date: 8/8/2017 3:09:03 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर 11 अगस्त को सुनवाई से पहले शिया वक़्फ़ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बने। विवादित जमीन से थोड़ी दूर पर मस्जिद बनाई जाये। शिया वक़्फ़ बोर्ड के मुताबिक 1946 तक बाबरी मस्ज़िद उसके पास थी लेकिन अंग्रेजों के गलत कानून और प्रक्रिया के तहत ये सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को दे दिया गया।
बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले की सुनवाई के लिए जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की बेंच 11 अगस्त को दो बजे इस मामले पर सुनवाई करेगी।
21 जुलाई को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले की जल्द सुनवाई पर राजी हो गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में सात साल से लंबित है और उन पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए।
स्वामी ने कहा कि उस स्थान पर बिना किसी परेशानी के पूजा अर्चना के उनके अधिकार के पालन के लिए उन्होंने पहले भी अलग से एक याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2010 में अपने आदेश में अयोध्या के 2.77 एकड़ विवादित क्षेत्र को तीन भागों में बांटने का आदेश दिया था। तीन जजों की बेंच ने बहुमत के आदेश में कहा था कि उक्त भूमि को तीन पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बांट दिया जाए।