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नरोत्तम को झटका, अयोग्यता मामले की जल्द सुनवाई नहीं
By Deshwani | Publish Date: 4/8/2017 6:36:47 PM
नरोत्तम को झटका, अयोग्यता मामले की जल्द सुनवाई नहीं

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज मामले में अयोग्य ठहराये गए मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मामले की जल्द सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी है । जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस दीपा शर्मा की बेंच ने कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई तय डेट पर ही होगी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 अगस्त तय की है।

कांग्रेस नेता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट को ये निर्देश दिया था कि इस मामले का निपटारा जल्द हो और संभव हो तो इसका निपटारा दो हफ्ते में कर लिया जाए।
ज्ञात हो कि कल यानि 3 अगस्त को इस मामले की सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एन चावला ने अपने को अलग कर लिया था। नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक लगा दी थी। निर्वाचन आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के मामले में अयोग्य ठहराया था। जिसके खिलाफ नरोत्तम ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी। ग्वालियर बेंच से मामला जबलपुर बेंच ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जबलपुर बेंच ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया जिसके बाद नरोत्तम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नरोत्तम ने मांग की थी कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार करते हुए मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। 14 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नरोत्तम मिश्रा की याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ नरोत्तम ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की। लेकिन डिवीजन बेंच ने भी 16 जुलाई को नरोत्तम मिश्रा की अपील खारिज कर दी थी। जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने नरोत्तम मिश्रा की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की अनुमति नहीं दी थी।
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