राष्ट्रीय
पशु तस्करी मामले पर केंद्र सरकार का कानून होगा लागू: सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 4/8/2017 2:06:37 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्र सरकार ने भारत से बांग्लादेश में पशुओं की अवैध तस्करी के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में केंद्र सरकार ने इस साल मई में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद चीफ जस्टिस जेएस खेहर की बेंच ने कहा कि हमारा मत है कि जब केंद्र ने इस पर कानून बना दिया है तो अब उसी कानून के हिसाब से काम होगा।
याचिकाकर्ता अखिल भारत कृषि गोसेवा संघ ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि भारत से पशुओं की अवैध तस्करी कर बांग्लादेश ले जाया जाता है जिस पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि संबंधित नौ राज्यों के साथ मिलकर एक योजना बनाई गई है।