राष्ट्रीय
सिख विरोधी दंगा : सज्जन की जमानत पर 10 को सुनवाई
By Deshwani | Publish Date: 3/8/2017 8:09:43 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 10 अगस्त के लिए टाल दी है। आज सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट से बरी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कानून के मुताबिक नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि लगता है कि पूरा ट्रायल एक धोखा है।
इसके पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि 32 साल बीत गए और आप इस मामले में अब चाहते हैं कि सज्जन कुमार से पूछताछ हो। नवंबर 2016 तक शिकायतकर्ता ने कोई शिकायत नहीं की लेकिन अचानक उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत की है। एसआईटी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा था कि शिकायतकर्ता ने तीस साल तक इसलिए शिकायत नहीं की क्योंकि वो आरोपी की ताकत से डरा हुआ था। जब जांच में आरोपी का नाम सामने आया है तो उनसे पूछताछ जरुरी है।
ज्ञात रहे कि दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सज्जनको 21 दिसंबर को अग्रिम जमानत दे दी थी जिसके खिलाफ एसआईटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। द्वारका कोर्ट ने सज्जन कुमार को जमानत देते हुए निर्देश दिया था कि वो जांच में सहयोग करेंगे और बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने सज्जन कुमार को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। सज्जन कुमार पर आरोप है कि एक नवंबर 1984 को दिल्ली के जनकपुरी इलाके में सोहन सिंह उसके पुत्र अवतार सिंह की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का काम किया।