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कोर्ट में ईडी ने पूछा, क्या शब्बीर शाह भारत माता की जय बोल सकते हैं
By Deshwani | Publish Date: 3/8/2017 8:00:41 PM
कोर्ट में ईडी ने पूछा, क्या शब्बीर शाह भारत माता की जय बोल सकते हैं

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को छह दिनों के लिए और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) की रिमांड पर भेज दिया है। आज ईडी ने उनकी रिमांड बढ़ाने की अर्जी देते हुए कहा कि शब्बीर शाह भारत विरोधी तत्वों के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। वे कश्मीर मसले की आड़ में पाकिस्तान, दुबई और इंग्लैंड के आतंकियों के संपर्क में रहते हैं। इसलिए उनसे और पूछताछ की जरुरत है।

 
शब्बीर शाह ने भी कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है और उनकी जान को खतरा है। उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाये जा रहे हैं। इस पर ईडी ने कहा कि शाह जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। क्या शाह भारत माता की जय बोल सकते हैं। इस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कोर्ट को टीवी स्टूडियो में तब्दील नहीं किया जाए। 
 
इसके पहले 2 अगस्त को कोर्ट ने एक दिन की ईडी रिमांड बढ़ाई थी। उसके पहले 26 जुलाई को कोर्ट ने सात दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। आपको बता दें कि पिछले दो जुलाई को कोर्ट ने शब्बीर शाह खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। शब्बीर शाह के खिलाफ टेरर फंडिंग के लिए मनी लाउंड्रिंग का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय सिद्धार्थ शर्मा ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।
 
प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी अर्जी में कहा है कि शब्बीर शाह जांच के लिए तलब किए जाने के बावजूद लगातार उसे नजरअंदाज करता रहा है। विशेष लोक अभियोजक एनके माटा ने कोर्ट को बताया था कि ये मामला 2005 का है जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद असलम वानी नामक एक हवाला कारोबारी को गिरफ्तार किया था।
 
वानी के पास से 63 लाख रुपये और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए थे। इन पैसों में से उसे पचास लाख रुपये शब्बीर शाह को पहुंचाने थे जबकि दस लाख रुपये जैश-ए-मोहम्मद के एरिया कमांडर अबु बकर को देने थे और बाकी पैसे उसकी कमीशन के थे। वानी ने पुलिस को बताया था कि उसने सवा दो करोड़ रुपये शब्बीर शाह को पहुंचाए थे। जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने वानी और शब्बीर शाह के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज किया।
 
 
 
 
 
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