राष्ट्रीय
कोर्ट ने लगाया मेधा पाटकर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 3/8/2017 7:56:06 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को कोर्ट में लगातार पेश न होने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पिछले 29 मई को कोर्ट ने पेशी पर न आने पर मेधा पाटकर के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। लेकिन जब वो आज भी उपस्थित नहीं हुईं तो कोर्ट ने उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विक्रांत वैद्य ने ये भी चेतावनी दी की अगर वो फिर कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो उनका केस खारिज कर दिया जाएगा।
पिछली सुनवाई के दौरान मेधा पाटकर ने कोर्ट में पेशी से छूट के लिए एक वकील के जरिये कोर्ट में आवेदन भेजा था। वकील ने कोर्ट से कहा था कि मेधा पाटकर एक प्रदर्शन में व्यस्त हैं और उन्हें दिल्ली आने के लिए कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील खारिज करते हुए वकील से पूछा कि क्या आपको मेधा पाटकर ने अधिकृत किया है तो वकील ने कहा कि नहीं। जिसके बाद कोर्ट ने मेधा पाटकर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया।
दरअसल मेधा पाटकर ने वर्तमान खादी ग्रामोद्योग निगम के चेयरमैन वीके सक्सेना के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है जिसमें आज उनसे जिरह होनी थी। वीके सक्सेना ने कहा कि वे हमेशा कोर्ट में मौजूद होते हैं लेकिन याचिकाकर्ता ही नहीं आती हैं। ये केस 2003 में दायर किया गया था। उस समय अभियुक्त वीके सक्सेना नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के अध्यक्ष थे।