ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
नरोत्तम मिश्र केस की सुनवाई से हटे हाईकोर्ट के दो जज
By Deshwani | Publish Date: 3/8/2017 5:10:11 PM
नरोत्तम मिश्र केस की सुनवाई से हटे हाईकोर्ट के दो जज

नई दिल्ली, (हि.स.)। निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज मामले में अयोग्य ठहराये गए मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्र की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एन चावला ने अपने को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई वहीं बेंच करेगी जिसमें ये दोनों जज शामिल नहीं होंगे।

 

आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक लगा दी थी । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वो नरोत्तम मिश्र की याचिका का दो सप्ताह में निपटारा करे।

 

निर्वाचन आयोग ने नरोत्तम मिश्र को 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के मामले में अयोग्य ठहराया था। जिसके खिलाफ नरोत्तम ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी। ग्वालियर बेंच से मामला जबलपुर बेंच ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जबलपुर बेंच ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया जिसके बाद नरोत्तम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नरोत्तम ने मांग की थी कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार करते हुए मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। 14 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नरोत्तम मिश्र की याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ नरोत्तम ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की। लेकिन डिवीजन बेंच ने भी 16 जुलाई को नरोत्तम मिश्र की अपील खारिज कर दी थी। जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने नरोत्तम मिश्र की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की अनुमति नहीं दी थी।

 
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS