राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट ने दी स्वामी को याचिका में बदलाव करने की अनुमति
By Deshwani | Publish Date: 31/7/2017 5:18:51 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। सन टीवी को एफएम रेडियो का लाइसेंस देने के खिलाफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी को याचिका में बदलाव करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में बदलाव की जरूरत है इसलिए वो याचिका में बदलाव करें।
स्वामी ने इसे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला बताया है क्योंकि भ्रष्ट कंपनियों को एफएम के लाइसेंस दिए गए हैं। सात जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो स्वामी को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की एक प्रति दें। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि सन टीवी को लाइसेंस देते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया। सन टीवी के एफएम चैनल का नाम रेड एफएम है। वर्ष 2015 में रेड एफएम निविदा में शामिल करने से मना करते हुए कहा था कि उसे गृहमंत्रालय ने सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं दिया था। इसके खिलाफ रेड एफएम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए निविदा में शामिल करने का आदेश दिया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
रेड एफएम को सरकार ने निविदा में शामिल होने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इसके प्रोमोटर कलानिधि मारन और दयानिधि मारन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लंबित है।