राष्ट्रीय
आधार अनिवार्यता मामले की सुनवाई पांच सदस्यीय बेंट करेगी
By Deshwani | Publish Date: 28/7/2017 3:48:35 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। गुजरात और महाराष्ट् के आदिवासी बच्चों को स्कूल में आधार की अनिवार्यता से छूट देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई अंतरिम आदेश दिए इस याचिका को आधार मामले की सुनवाई कर रही पांच सदस्यों की बेंच को भेज दिया है।
वकील मनोज गोरकेला ने आदिवासियों की ओर से याचिका दायर कर कहा है कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य न किया जाए। उन्होंने कहा है कि जैसे आदिवासियों को कई दूसरे कानूनों से छूट मिलती है, वैसे ही आधार की अनिवार्यता से छूट दी जाए।
गोरकेला ने कहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात में नहीं होने की वजह से नौवीं क्लास में आदिवासी बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है।