ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
मालेगांव ब्लास्ट: जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर प्रज्ञा सिंह को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 28/7/2017 12:22:12 PM
मालेगांव ब्लास्ट: जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर प्रज्ञा सिंह को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, (हि.स.)। मालेगांव ब्लास्ट केस में बांबे हाईकोर्ट द्वारा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जमानत देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता निसार ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर गंभीर आरोप रहने के बावजूद स्वास्थ्य कारणों की वजह से जमानत देने का विरोध किया है।
मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 में विस्फोट हुआ था। इसमें आठ लोग मारे गए थे जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना की जांच महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस ने की थी। इसके बाद यह मामला जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया था।
प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी भी एटीएस ने की थी। प्रज्ञा ठाकुर लगभग नौ साल से जेल में थीं। प्रज्ञा ठाकुर पर कथित तौर पर ब्लास्ट की प्लानिंग करने और ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की गई बाइक उपलब्ध कराने का आरोप है। 
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS