नई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए `आधार` वैध पहचान दस्तावेज नहीं है। देश के नागरिक वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट अथवा चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव पहचान पत्र लेकर नेपाल और भूटान की यात्रा कर सकते हैं। इन दो देशों में यात्रा के लिए वीजा अनिवार्य नहीं है।
यात्रा को सरल बनाने के लिए 65 साल से अधिक और 15 साल से कम आयु वाले अपनी आयु और पहचान की पुष्टि के लिए अपनी फोटो वाले दस्तावेज दिखा सकते हैं। इनमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) कार्ड और राशन कार्ड शामिल हैं लेकिन आधर कार्ड इसमें शामिल नहीं है।
मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, `नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए आधार कार्ड स्वीकार्य यात्रा दस्तावेज नहीं है।` यह परामर्श इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि एलपीजी पर सब्सिडी और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने समेत अनेक कामों के लिए आधार अनिवार्य है।
नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा है, लेकिन वहां प्रवेश के वक्त वैध पहचान कार्ड दिखना जरूरी होता है। इस बीच, विमान से विदेश जानने वाले भारतीयों को अगले महीने से डिपार्चर कार्ड भरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन रेलगाड़ी, बंदरगाह और सड़क मार्ग से विदेश जाने वालों को एंबारकेशन कार्ड भरना होगा।