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मेडिकल बोर्ड को भ्रूण की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश
By Deshwani | Publish Date: 23/6/2017 12:46:46 PM
मेडिकल बोर्ड को भ्रूण की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश

नई दिल्ली,  (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की एक महिला की 23 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मेडिकल बोर्ड को भ्रूण की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ने सात डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड को अपनी रिपोर्ट 29 जून को सीलबंद लिफाफे में देने का निर्देश दिया है। मेडिकल बोर्ड महिला के स्वास्थ्य की भी जांच करेगा। बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि भ्रूण को हटाया जाए या नहीं।

पिछले 21 जून को महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर 23 जून तक जवाब देने का निर्देश दिया था। महिला ने याचिका दायर कर मांग की है कि उसके पेट में पल रहे 23 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उनके भ्रूण में विकृतियां हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि उसके भ्रूण की कोलकाता के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के पैनल से जांच कराई जाए।
 
बतादें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिग्नेंसी एक्ट के मुताबिक बीस हफ्ते से ज्यादा का भ्रूण हटाया नहीं जा सकता है। पिछले 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के 27 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अर्जी को नामंजूर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कहा कि डॉक्टरों की राय के मुताबिक याचिकाकर्ता का स्वास्थ्य सामान्य है और कोई खतरा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को एक महिला को उसके 23 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की इजाजत नहीं दी थी। उस भ्रूण में डाउन सिंड्रोम की समस्या थी। महिला के भ्रूण के बारे में मेडिकल बोर्ड की राय थी कि भ्रूण से पैदा हुए बच्चे को बचने की संभावना है। मेडिकल बोर्ड की इसी राय पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिला को भ्रूण हटाने से मना कर दिया। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को मुंबई की एक 22 वर्षीया महिला के गर्भ में पल रहे 24 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की इजाजत दी थी। मुंबई के केईएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि महिला केगर्भ में पल रहे बच्चे के बचने की उम्मीद कम है क्योंकि उसकी किडनियां नहीं थीं। अस्पताल का रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महिला को 24 हफ्ते के भ्रूण को हटाने का आदेश दिया था।
 
16 जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की एक 22 वर्षीय महिला को उसके गर्भ में पल रहे असामान्य भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दी थी। उसका भ्रूण भी 24 हफ्ते का था। उक्त महिला की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भ्रूण की खोपड़ी विकसित नहीं हुई है और इसके जीवित बचने की उम्मीद बहुत कम है।
 
पिछले साल 25 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप पीड़िता को 24 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की इजाज दी थी। उस महिला की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि गर्भ में कई जन्‍मजात विसंगतियों की वजह से पीड़िता की जान खतरे में है। रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर गर्भ को गिराया नहीं गया तो महिला की शारीरिक और मानसिक रुप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। बोर्ड ने सलाह दी थी कि पीड़िता का गर्भ 24 सप्‍ताह का होने के बावजूद उसका सुरक्षित तरीके से गर्भपात किया जा सकता है।
 
 
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