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बैंक एक लाख रुपये तक के धोखाधड़ी के मामले पुलिस में दर्ज न करें : सीवीसी
By Deshwani | Publish Date: 16/6/2017 6:25:00 PM नई दिल्ली, (हि.स.)। देश में सार्वजनिक बैंकों को एक लाख रुपये से कम राशि वाले धोखाधड़ी के मामलों की शिकायत अब स्थानीय पुलिस में दर्ज नहीं करानी पड़ेगी बशर्ते कि उनका अपना स्टाफ उसमें शामिल न हो। अब तक उन्हें 10000 से एक लाख रुपये तक के धोखाधड़ी के मामलों की शिकायत पुलिस में दर्ज करानी पड़ती थी।
यह निर्णय केंद्रीय सतर्कता आयोग ने रिजर्व बैंक के साथ सलाह-मशविरा कर के लिया है। उसका मानना है कि ऐसे मामलों की शिकायत दर्ज करने में बैंकों को अनेक व्यावहारिक दिक्कतों से गुजरना पड़ता है| इसलिए उसने सार्वजनिक बैंकों को निर्देश दिया है कि वह एक लाख रुपये तक के धोखाधड़ी के मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज न कराएं जब तक कि उनका स्टाफ उसमें शामिल न हो।
आयोग ने कहा है कि 10000 से एक लाख रुपये तक के बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच संबंधित बैंक अधिकारियों को करनी चाहिए और अगर जरूरत हो तो कार्यवाही भी होनी चाहिए।