राष्ट्रीय
मित्तल की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 15/6/2017 7:05:07 PM नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद वकील रोहित टंडन के निकट सहयोगी योगेश मित्तल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ईडी को 19 जून तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। ईडी ने मित्तल को पांच जून को गिरफ्तार किया था।
आज प्रवर्तन निदेशालय ने मित्तल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वे अभी हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जरुरी है। मित्तल के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल शुरु से ही जांच में सहयोग कर रहा है| अब तक उससे दस बार से ज्यादा पूछताछ की जा चुकी है।
पिछले नौ जून को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मित्तल को चार दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया था। आपको बता दें कि पिछले पिछले 5 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएंडटी लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मामले में आरोपी कोलकाता के व्यापारी पारसमल लोढ़ा को जमानत दे दी थी।