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बार काउंसिल नए सिरे से इंस्पेक्शन कर सौंपे रिपोर्ट: दिल्ली हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 12/6/2017 2:58:33 PM
बार काउंसिल नए सिरे से इंस्पेक्शन कर सौंपे रिपोर्ट: दिल्ली हाईकोर्ट

 नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी की सीटें कम करने के मामले पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के 17 अप्रैल के आवेदन पर फैसला करें। कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल अपने पहले के रिपोर्ट से प्रभावित हुए बिना नए सिरे से इंस्पेक्शन करें और उसकी रिपोर्ट 24 जून तक कोर्ट में सौंपें। 

आज सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट को बताया कि उसकी रिपोर्ट लीगल एजुकेशन कमेटी के समक्ष 17, 18 और 19 जून को होने वाली बैठक में विचार के लिए रखी जाएगी। हमने पहले दिल्ली विश्वविद्यालय काम इंस्पेक्शन किया था और उसकी रिपोर्ट सीलबंद करेगा दी गई है।
पिछले सात जून को हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी की सीटें कम करने के बारे में वजहों पर लिखित हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। पिछले 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था।
वकील जोगिंदर कुमार सुखीजा ने अपनी याचिका में कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले के मुताबिक 2017-18 के सत्र से दिल्ली विश्वविद्यालय एलएलबी में केवल 1440 छात्रों का ही दाखिला ले सकता है। जबकि वर्तमान सत्र में 2310 छात्र दाखिला ले चुके हैं। बार काउंसिल के इस फैसले से कई छात्र प्रभावित होंगे। सीटों के घटाने से विश्वविद्याल को जनता के पैसे से जो अनुदान मिलता है उसका पर्याप्त उपयोग नहीं हो सकता है। याचिका में रुल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 के पांचवी अनुसूची की धारा पांच का उल्लंघन होता है। सीटें घटाना संविधान के प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है।
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