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एआईएडीएमके सिंबल मामला: सुकेश चंद्रशेखर की जमानत अर्जी खारिज
By Deshwani | Publish Date: 9/6/2017 6:42:56 PM नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एआईएडीएमके सिंबल मामले में गिरफ्तार दलाल सुकेश चंद्रशेखर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुकेश ने पीटीवी दिनाकरन को जमानत मिलने के बाद समानता के आधार पर जमानत देने की मांग की थी।
पिछले एक जून को कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन और मल्लिकार्जुन को जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने दिनाकरन को 25 अप्रैल की रात को करीब चार दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ दिनाकरन के लिए दोबारा पार्टी सिंबल निर्वाचन आयोग से दिलवाने के लिए 50 करोड़ की डील कराने का आरोप है।
क्राइम ब्रांच ने सुकेश के यहां से एक करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी। क्राइम ब्रांच को दस करोड़ के हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं। ये रकम चेन्नई, कोच्चि और चांदनी चौक रुप के जरिए डिलीवरी की जाती थी। इस मामले में पिछले 22 मई को भी दलाल सुकेश चंद्रशेखर की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी।