राष्ट्रीय
आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड को लिंक करना गैरजरूरी
By Deshwani | Publish Date: 9/6/2017 3:49:17 PM नई दिल्ली, (हि.स.)। आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने आयकर कानून की धारा 139एए को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि आयकर कानून की धारा 139एए बिल्कुल सही है| इसका उद्देश्य नकली पैनकार्ड को रोकना है। संविधान की धारा 14 और 19 के तहत दी गई चुनौती को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस सिकरी ने कहा कि वे निजता और धारा 21 पर कोई फैसला नहीं कर रहे हैं।
सु्प्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड को लिंक करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आधार से निजता के हनन पर फैसला नहीं कर लेती तब तक आधार कार्ड को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर कोई आयकर रिटर्न भरने के लिए कोई अपना आधार लिंक नहीं करता है तो उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती है। आधार के बिना भरा गया आयकर रिटर्न भी वैध माना जाएगा।