राष्ट्रीय
बिहार के शराब निर्माताओं की अर्जी पर सुनवाई टली
By Deshwani | Publish Date: 7/6/2017 3:39:37 PMनई दिल्ली,(हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शराब निर्माताओं की फैसले को स्पष्ट करने की अर्जी पर सुनवाई टाल दी है। आज बुधवार को सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील उपलब्ध नहीं थे| इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है।
6 जून को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की गई थी कि बिहार के बाहर शराब ले जाने की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्पष्ट किया जाए। शराब निर्माताओं का कहना है कि फैसले में शराब का निर्यात करने और उसे नष्ट करने पर फैसले पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। कोर्ट ने शराब नष्ट करने पर तो फैसला किया है लेकिन उसके निर्यात पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं है।
आपको बता दें कि बिहार के शराब निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शराब को राज्य से बाहर ले जाने की समय सीमा 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया था। पिछले 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनियों को आदेश दिया था कि 31 मई तक सारा स्टॉक बिहार से बाहर निकालने की इजाजत है| लेकिन उसके बाद शराब निर्माता कंपनियों का कहना था कि उनके पास अभी दो सौ करोड़ का स्टॉक बचा है जो 31 मई तक बिहार के बाहर नहीं ले जाया जा सकता है| इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा 31 जुलाई कर दी है।