राष्ट्रीय
जस्टिस कर्णन के वकील की अर्जी खारिज
By Deshwani | Publish Date: 7/6/2017 1:47:22 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच ने कोलकाता हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस सीएस कर्णन के वकील की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सात जजों द्वारा जस्टिस कर्णन को सजा दिए जाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदेश स्पेशल बेंच ने दिया है| इसलिए उस पर वे कोई आदेश नहीं दे सकते हैं।
कर्णन के वकील ने कहा कि उन्होंने दो अर्जी दाखिल की है। एक आदेश पर रोक लगाने की और दूसरा संविधान की धारा 32 का उल्लंघन करनेवाले आदेश को चुनौती देने का। लेकिन जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस दीपक गुप्ता की वेकेशन बेंच ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हम इस पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं।