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मेडिकल पीजी दाखिला : केंद्रीय विवि को 50 फीसदी संस्थानिक वरीयता नहीं
By Deshwani | Publish Date: 6/6/2017 3:44:35 PM
मेडिकल पीजी दाखिला : केंद्रीय विवि को 50 फीसदी संस्थानिक वरीयता नहीं

नई दिल्ली, (हि.स.) । सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पीजी मेडिकल के दाखिले में इन-हाउस छात्रों को पचास फीसदी आरक्षण देने के आदेश को निरस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई के​ दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दाखिले में पचास फीसदी संस्थानिक वरीयता नहीं मिलनी चाहिए। केंद्र ने कहा कि दाखिले हो चुके हैं और क्लास भी शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कल भी सुनवाई करेगा। 
  आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा अलग कोटा बनाकर अपने ही एमबीबीएस छात्रों का पीजी कोर्स में दाखिला देने की छूट संबंधी आदेश को रद्द कर दिया था।
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