राष्ट्रीय
कैप्टन अमरिंदर को सरकारी बंगला खाली करना होगा
By Deshwani | Publish Date: 2/6/2017 5:12:33 PM नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनके सांसद रहते दिल्ली के जनपथ में आवंटित सरकारी बंगला को खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अनधिकृत रुप से उस बंगले में रह रहे हैं जो उन्हें खाली करना होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के संपदा अधिकारी के 24 मार्च के आदेश के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी।
अपनी याचिका में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि उन्हें अनधिकृत व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन्हें बंगला मिला था जो 2019 तक वैध था और वे बाजार के हिसाब से किराया दे रहे थे। कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि आप 23 दिसंबर 2016 से अनधिकृत रुप से रह रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने लोकसभा के हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन से मिलकर आवेदन दिया है कि उन्हें मानवीय आधार पर वो बंगला रहने दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना।
संपदा अधिकारी के मुताबिक वो बंगला अमृतसर के सांसद के लिए अलॉट किया गया था जो 2019 तक के लिए था लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले साल 23 नवंबर को सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद 23 दिसंबर को उस बंगले का आवंटन रद्द कर उन्हें निर्देश दिया गया कि उसे केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग को लौटा दें।