मुजफ्फरपुर
दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी को चार साल कारावास
By Deshwani | Publish Date: 9/8/2017 11:17:21 AMमुजफ्फरपुर, (हि.स)। मुजफ्फरपुर जिला व सत्र न्यायाधीश एच.एन तिवारी ने दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी रवींद्र सिंह को चार साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा प्राप्त रवींद्र कटरा थाना क्षेत्र का निवासी है। मामले को लेकर पीड़िता के पति ने 16 मई 2015 को रवींद्र के खिलाफ कटरा थाने में मामला दर्ज कराया था।
पीड़िता के पति ने बताया कि उसकी पत्नी व भाभी शौच के लिए गई थी। रास्ते में रवींद्र ने मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। दोनों के चिल्लाने पर वह ग्रामीणों के साथ घटना स्थल पर पहुंचा। इस दौरान आरोपित ने चाकू से उसके सीने पर वार कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने जांच के पश्चात 25 जून 2015 को आरोपित रवींद्र के खिलाफ दुष्कर्म व हत्या के प्रयास की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। उस समय से वह जेल में बंद था। न्यायालय ने उसको दुष्कर्म के प्रयास व मारपीट के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
लोक अभियोजक केदारनाथ सिंह ने बताया कि पुलिस की ओर से हत्या के प्रयास के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन, जख्म प्रतिवेदन में हत्या के प्रयास की नहीं, मारपीट की बात थी। इसलिए उसे हत्या के प्रयास की धारा के तहत सजा नहीं हो सकी।