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बिहार
हत्यारोपी को आजीवन कारावास
By Deshwani | Publish Date: 9/5/2017 2:59:39 PM
हत्यारोपी को आजीवन कारावास

मुंगेर, (हि.स.)। मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम मिश्र ने आठ मई को किशोर बसंत कुमार हत्याकांड में राजीव साह उर्फ बदाम साह को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त ने वर्ष 2011 में 27 नवम्बर को मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के जलालाबाद गांव में किशोर बसंत कुमार की हत्या चाकू से घोंप कर कर दी थीं। 

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