बिहार
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के नियमों में विभाग ने किया बदलाव, जानिए क्या होगा लाभ
By Deshwani | Publish Date: 21/2/2018 7:15:18 PMरामगढ़वा। शेख लड्डू
पहले बच्चे को जन्म देने वाली माता को लाभान्वित करने वाली सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के नियमों में विभाग ने फेरबदल कर दी है। जहां इस योजना का लाभ पहले दिसंबर 2017 के बाद पहले बच्चे को जन्म देने वाली माताओं को मिलता था। अब इस योजना का लाभ अप्रैल 2016 या उसके बाद पहले बच्चे को जन्म देने वाली माता को मिलेगा। विभाग द्वारा नियम में की गई फेरबदल के बाद अब और माताएं लाभान्वित होगी।
क्या है योजना
इस योजना का क्रियान्वयन समेकित बाल विकास परियोजना के तहत किया जाता है। इस योजना के तहत पहले बच्चे को जन्म देने वाली महिला को केंद्र सरकार से पांच हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। यह राशि लाभुक के बैंक अकाउंट में दी जाती है। असल में यह योजना नवजात के पालन-पोषण तथा उन्हें टीकाकरण के लिए मां को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के लिए प्रखण्ड में अब तक सौ महिलाओं ने आवेदन दिया है ।
कोई भी महिला ले सकती है योजना का लाभ
सीडीपीओ जयमाला कुमारी ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ किसी भी आय वर्ग की महिला ले सकती है। उन्होंने बताया कि योजना के लाभ लेने के लिए महिला अपना आवेदन अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र पर या सीडीपीओ कार्यालय में जमा कर सकती है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ महिला को अपना बैंक अकाउंट तथा आधार नंबर भी देना अनिवार्य है। शर्त यह है कि एक ही बच्चे के जन्म पर यह लाभ दिया जाएगा। इसमें सरकारी नौकरी में रहने वाले को छोड़कर सभी को इसका लाभ दिया जाएगा।