मोतिहारी
प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का मांगा गया डाटाबेस
By Deshwani | Publish Date: 7/2/2018 7:12:54 PMडीपीओ के आदेश पर बीईओ ने प्रखंड के सभी संकुल समन्वयकों से संकुलवार अपडेट देने को कहा
चिरैया। अर्चना रंजन
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर यू डायस 2016-17 के आधार पर शिक्षकों के डाटाबेस तैयार कर 15 फरवरी तक सर्व शिक्षा कार्यालय में जमा कराने का आदेश दिया है। साथ हीं विद्यालय वार मुद्रित विवरणी को पत्र के साथ सलंग्न बीईओ कार्यालय को भेंजा है। डीपीओ ने उक्त विवरणी को सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को हस्तगत कराते हुए सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का डाटाबेस प्रपत्र में अनिवार्य रूप से शिक्षकों की आधार संख्या, मोबाइल संख्या, पिता व पति का नाम, योगदान तिथि, बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड दिया जाना आवश्यक बताया है। साथ हीं भी आदेश दिया है कि किसी कारणवश यदि शिक्षकों के नाम, लिंग, जन्म तिथि, सामाजिक श्रेणी एवं शिक्षकों के प्रकार में यदि कोई त्रुटि है, तो उसे भी सही किया जाए। वहीं यदि किसी विद्यालय में कोई नया शिक्षक योगदान दिया है, शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, स्थानांतरित हुए हैं या शिक्षकों की असामायिक मृत्यु हो गई है अथवा वह विद्यालय से त्यागपत्र दे चुके हैं वैसे शिक्षकों का नाम अनिवार्य रूप से डाटाबेस से हटाने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का डाटाबेस के आधार पर हीं वितीय वर्ष 2018-19 हेतु शिक्षकों के वेतन का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाना है। जिसके लिए शिक्षकों का अपडेट डाटाबेस तैयार करना आवश्यक है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सत्येंद्र नारायण सिंह ने डीपीओ सर्व शिक्षा के आदेश के आलोक में प्रखंड के सभी संकुल संसाधन केन्द्र के संकुल समन्वयकों के साथ एक आवश्यक बैठक कर सभी संकुल समन्वयकों को एक सप्ताह के अंदर संकुलवार कार्यरत शिक्षकों का अपडेट डाटाबेस प्रपत्र में संकलित करने का आदेश दिया है। वहीं अपडेट डाटाबेस को विद्यालय प्रधान द्वारा समर्पित मूल पत्र के आधार पर हार्ड कॉपी में एवं सॉफ्ट कॉपी (एक्सल सीट) में कम्प्यूटराईज प्रति में 12 फरवरी तक बीआरसी कार्यालय में जमा कराने का आदेश दिया है। वहीं डीपीओ सर्व शिक्षा ने प्रखंड स्तर पर में. यूआईएस विस्तार विजन द्वारा भेंजे गए डाटा इंट्री ऑपरेटर को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का भी आदेश दिया है।