बिहार
चरस तस्करों को 12 वर्षों की सजा, एक-एक लाख अर्थदंड भी
By Deshwani | Publish Date: 30/1/2018 8:37:12 PMमोतिहारी। देशवाणी न्यूज नेटवर्क
नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड से तस्करी के कुल साढ़े नौ किलोग्राम चरस व सोना के साथ धराये तीन आरोपितों को अदालत ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में दोषी करार दिया है। प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश कृष्णबिहारी पांडेय ने चरस तस्करी के जुर्म में दोषी छौड़ादानो थाना क्षेत्र के मसही गांव निवासी मो.मोज्जमिल, नूर आलम को एक-एक लाख रुपये के अतिरिक्त 12 वर्षों की सजा तथा आधा किलो सोना के साथ धराए जब्बीउलाह को पचास हजार अर्थदंड के साथ पांच वर्षों की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने दलीलें पेश की।