बिहार
मासूम से दुष्कर्म व हत्या मामले में पाया गया दोषी, मिला मृत्युदंड
By Deshwani | Publish Date: 15/11/2017 8:19:49 PMमोतिहारी। देशवाणी न्यूज नेटवर्क
ढाई वर्षीया मासूम से दुष्कर्म व हत्या कर शव छुपाने के मामले में अदालत ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। चौदहवें अपर जिला सत्र न्यायाधीश ध्रुव नारायण यादव ने दलीलें सुनने के बाद आरोपित को घटना का दोषी माना। अपराध को घृणित व जघन्य मानते हुए चिरैया थाना क्षेत्र के अकौना गांव निवासी ध्रुव सहनी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायाधीश ने ध्रुव को अपराधों की अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष तथा बीस हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 201 में सात वर्ष की कारावास की सजा के अतिरिक्त पांच हजार रुपए अर्थदंड दिया। घटना 21 मार्च 2011 की है। घटना के समय ग्रामीण और बच्ची के परिजन गांव में ही एक व्यक्ति के दरवाजे पर टीवी देख रहे थे। मौके का लाभ लेकर ध्रुव ने सरेह में ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म किया। उसके बाद चाकू से गला रेत गेहूं के खेत में शव को छुपा दिया था। दुष्कर्मी ने घटना को अंजाम देने के बाद शव को अपने ही गमछे से ढंक दिया था। खोजबीन के दौरान जब लोग चिह्नित ध्रुव के घर उसे ढूंढ़ने गए तो वह लापता था। शव की बरामदगी के बाद थाने में नामजद एफआईआर दर्ज करायी गयी। गिरफ्तारी होने पर ध्रुव ने दोष स्वीकार करते हुए हत्या में प्रयुक्त चाकू के छुपाने का स्थान बताया। उसकी निशानदेही चाकू बरामद कर आइओ ने कोर्ट में प्रस्तुत किया था। मामले के विचारण के दौरान पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सहित नौ गवाहों का परीक्षण कराकर अपर लोक अभियोजक सुभाष चन्द्र यादव ने दलीलें पेश कीं। अदालत ने उपलब्ध सबूतों का अवलोकन के बाद अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के मद्देनजर उक्त फैसला सुनाया है।