बिहार
लापरवाही को ले आदापुर सीओ पर लगा दो हजार अर्थदंड, वेतन भी स्थगित
By Deshwani | Publish Date: 9/11/2017 8:02:59 PMमोतिहारी। देशवाणी न्यूज नेटवर्क
डीएम रमण कुमार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत कुल 68 द्वितीय अपील मामलों की सुनवाई की। इस अवसर पर शंभू प्रसाद बनाम अंचलाधिकारी आदापुर, योगेन्द्र राम बनाम अंचलाधिकारी आदापुर, गरीबन राम बनाम अंचलाधिकारी आदापुर, मुकेश पांडेय बनाम अंचलाधिकारी रक्सौल, संपत साह बनाम अंचलाधिकारी आदापुर, रामाधार राय बनाम मनरेगा पीओ, घोड़ासहन, बिरजू ठाकुर बनाम प्रखंड आपूिर्त पदाधिकारी, मधुबन, अजय कुमार बनाम अंचलाधिकारी, छौड़ादानो आदि से संबंधित िद्वतीय अपील मामलों की सुनवाई की गई व नियमानुकूल सभी संबंधित पदाधिकारियों को परिवादों के निष्पादन का निर्देश दिया गया। शंभू प्रसाद बनाम सीओ आदापुर अंतर्गत िद्वतीय अपील सुनवाई की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि संबंधित लोक प्रािधकार द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, व लोक प्राधिकार अनुपस्थित हैं। लापरवाही को लेकर आदापुर अंचलाधिकारी पर दो हजार रुपया अर्थदंड लगाया गया। उन्हें सात दिनों के अंदर राशि जमा करने व 15 दिनों के अंदर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया। वहीं सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण उनका आज का वेतन भी स्थगित करने का आदेश दिया गया। द्वितीय अपील मामला सुनवाई क्रम में स्थापना उप समाहर्ता भी मौजूद थे।