मोतिहारी
छठ पर्व के दौरान 26 व 27 को लागू रहेगी निषेधाज्ञा, पटाखे जलाने व विक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
By Deshwani | Publish Date: 24/10/2017 10:08:58 PMमोतिहारी। छठ पर्व के दौरान विधि व्यवस्था के मद्देनजर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने 26 व 27 फरवरी को पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी रजनीश लाल ने अपने ज्ञपांक संख्या 1122 के अंतर्गत घोषणा की है कि छठ पर्व के दौरान 26 से 27 तारीख तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान कई मामलों को निषेध किया गया है-
1 छठ घाटों व उसके आस-पास किसी भी प्रस्थिति में किसी भी प्रकार के पटाखा का प्रयोग नहीं होगा
2 छठ घाटों व उसके आस-पास किसी प्रकार के पटाखा विक्री पर रोक रहेगी। ऐसे करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
3 छठ घाटों व उसके आस-पास नशीले पदार्थ पूर्ण प्रतिबंधित रहेंगे।
4 नदियों व तलाबों में नाव का परिचालन (प्रशासन द्वारा रखी गयी नाव को छोड़कर) किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा।
5 कोई भी व्यक्ति छठ घाट पर आने जाने के क्रम में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा
दण्डाधिकारी श्री लाल की गोपनीय शाखा ने इसकी सूचना संबंधित थानों व बीडीओ सहित सभी पदाधिकारियों दे दी है।