मोतिहारी
दुष्कर्म के प्रयास मामले में दो वर्ष की सजा
By Deshwani | Publish Date: 3/8/2017 8:10:57 PMमोतिहारी। देशवाणी न्यूज नेटवर्क
दुष्कर्म की नीयत से घर में घुसे व्यक्ति को अदालत ने अश्लील हरकत का दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास व पांच हजार अर्थदंड का आदेश जारी किया है। त्रयोदश अपर जिला सत्र न्यायायाधीश राजेन्द्र चौबे ने भादवि की धारा 354 के तहत दोषी करार देते हुए मधुबन थाना क्षेत्र के डीह टोला निवासी इदरीश मियां को उक्त सजा सुनाई। बता दें कि पीड़िता ने मधुबन थाना में मामला दर्ज करा आरोप लगाया था कि 17 अप्रैल 2009 को जब वह घर में पढ़ रही थी तो इदरीश मियां ने घर में घुस दुष्कर्म का प्रयास किया। इस बीच उसकी मां आ गई व शोर मचाने पर उसने भागने का प्रयास किया, मगर ग्रामीणों ने उसे पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में अपर लोक अभियोजक तारिकुल आजम ने आधा दर्जन से अधिक गवाहों का परीक्षण कराकर दलीलें पेश की।