मोतिहारी
दुष्कर्म मामले में 32 साल बाद फैसला, 13 व 9 वर्ष कारावास, अर्थदंड भी
By Deshwani | Publish Date: 1/8/2017 7:03:14 PMमोतिहारी। देशवाणी न्यूज नेटवर्क
मां-बाप की फटकार से आहत नाबालिग बच्ची को मामा के घर पहुंचाने का झांसा दे अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में द्वितीय त्वरित अदालत ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। इस मामले में दोषी मुकर्रर नगर थाना क्षेत्र के िबसातीपटटी निवासी ललन साह व अपहरण में सहयोगी बंजरिया पंडाल जानपुल निवासी चंदा बानो को न्यायाधीश रामकुमार यादव ने 13 वर्ष एवं नौ वर्ष के कारावास के अतिरिक्त दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि 13 िसतंबर 1985 को बेितया नगर थाना क्षेत्र के नाजनी चौक की रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को मामा के घर पहुंचाने का झांसा देकर ललन साह व चंदा बानो बस से छतौनी बंगाली कालोनी में जीतन साह के घर ले गए और जान मारने की धमकी देकर ललन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले के विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक िदग्विजय नारायण सिन्हा ने 10 गवाहों का परीक्षण कराकर दलीलें पेश की। अदालत के फैसले के अनुसार अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी।