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मोतिहारी
समय पर नहीं भरा जीएसटी रिटर्न तो प्रतििदन के हिसाब से देना होगा जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 25/7/2017 7:06:55 PM
समय पर नहीं भरा जीएसटी रिटर्न तो प्रतििदन के हिसाब से देना होगा जुर्माना

मोतिहारी। देशवाणी न्यूज नेटवर्क


हिंदी बाजार व्यवसायी संघ द्वारा मंगलवार को श्याम मंदिर परिसर में जीएसटी पर वाणिज्यकर विभाग के पदाधिकारियों व व्यववसायियों के सीधा संवाद का एक विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का वाणिज्यकर उपायुक्त श्री राम रविदास, सहायक उपायुक्त शैलेन्द्र कुमार पांडेय, पदाधिकारी राेहिणी मिश्रा, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार ज्वेलर्स, पूर्व सचिव संजय जायसवाल ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। हिंदी बाजार व्यवसायी संघ के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा, सचिव राम भजन ने सभी पदाधिकारियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं कृष्ण कुमार जैन द्वारा वार्ड पार्षद का सम्मान किया गया। इस दौरान वाणिज्यकर आयुक्त ने सरल भाषा में व्यवसायियों की समस्याओं और जिज्ञासाओं का हल कर उन्हें संतुष्ट किया। बताया कि पहले टिन नंबर 11 अंकों का होता था, वहीं अब जीएसटी नंबर के रूप में 15 अंकों का मिल रहा है। 20 लाख तक के सालाना टर्नओवर वालों को जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। 75 लाख सालाना टर्न ओवर वाले 1 प्रतिशत कंपांउंडिंग में जा सकते हैं, उन्हें मासिक रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। वे तीन माह पर रिटर्न दाखिर करेंगे। समय पर रिटर्न नहीं देने पर 100 रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क चार्ज होगा। नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एकाउंट का स्टेटमेंट, किराये की दुकान है तो किरायानामा, अपनी है तो नगर परिषद की रसीद की प्रतिलिपि लेकर विभाग में निशुल्क करा सकते हैं। सभा में रोहित कुमार, सुभाष िटवड़ेवाल, विनोद कुमार, विक्की कुमार, वाल्मिकी कुमार, विजय कुमार, सम्मी कुमार, मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन हरीश कुमार व संचालन राम भजन ने किया।

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