मोतिहारी
गांजा तस्करी मामले में तीन को सजा
By Deshwani | Publish Date: 14/6/2017 7:37:14 PMमोतिहारी। देशवाणी न्यूज नेटवर्क
कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। गांजा तस्करी में दोषी करार रामगढ़वा थाना क्षेत्र के भेड़िहारी गांव निवासी भूरा यादव, हरदयाल यादव व रमोद उपाध्याय को अधिकतम 11 वर्षों के कारावास के साथ एक-एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। फर्स्ट एडिशनल सेशन्स जज कम एनडीपीएस के स्पेशल जज केबी पांडेय ने उक्त सजा सुनाई। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से एनडीपीएस के प्रभारी स्पेशल पीपी जेपी मिश्रा ने 15 गवाहों का परीक्षण करा दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उक्त सजा सुनाई।