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कोडरमा
शराब बिक्री: सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास
By Deshwani | Publish Date: 21/8/2017 10:59:12 AM
शराब बिक्री: सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास

कोडरमा, (हि.स.) । शराब की बिक्री सरकार द्वारा शुरू किए जाने के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) व राज्य राजमार्ग (स्टेट हाइवे) पर भी शराब बेचने के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। 
विभाग द्वारा देश के कुछ अन्य राज्यों की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश को निष्प्रभावी बनाने के लिए दूसरे रास्ते निकाले जा रहे हैं। इस संबंध में उत्पाद आयुक्त, झारखंड ने जिला उत्पाद विभाग को ऐसे एनएच और स्टेट हाईवे को चिह्नित कर शहरी क्षेत्र में अधिसूचित करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। एनएच व स्टेट हाइवे के शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्से को संबंधित पथ प्रमंडल से गैर अधिसूचित करने के बाद वहां शराब की दुकान खोली जा सकती है।
पहली अगस्त से सरकार द्वारा शराब बेचने के बाद दुकानों की संख्या घटकर 46 से 16 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कारण एनएच व एसएच पर दुकानों का संचालन आसान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में राजस्व में भी भारी गिरावट आई है। सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि एनएच व स्टेट हाइवे के 500 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकानों का संचालन हो। लिहाजा दूरी के कारण कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, जबकि आवासीय क्षेत्रों में दुकान खोलने का भारी विरोध भी किया जा रहा है। 
कोडरमा जिला में चंदवारा से मेघातरी तक करीब 35 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग व कोडरमा बाजार से बरियारडीह तक 28 कि.मी की सड़क राजकीय राजमार्ग अंतर्गत आता है। पूर्व में इन सड़कों के आसपास एक दर्जन से ज्यादा शराब की दुकानें संचालित थीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में बंद कर दिया गया। इधर, सरकार अब फिर से इन सड़कों को शहरी क्षेत्र में अधिसूचित कर शराब की दुकानों के संचालन का प्रयास कर रही है। जिला उत्पाद विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजा जा रहा है।
 
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