झारखंड
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र को हाई कोर्ट से मिली राहत
By Deshwani | Publish Date: 16/2/2018 2:49:01 PMरांची। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए चार सप्ताह की प्रोविजनल बेल प्रदान की है। कोर्ट ने 25 25 हजार के दो निजी मुचलके पर बेल दी है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्हें ब्लड कैंसर है। जिसका इलाज गुड़गांव के मेदंता में हो रहा है। 15 फरवरी को उनके कीमोथेरेपी की तिथि निर्धारित थी। इस लिए आगे के लिए होने वाली कीमोथेरेपी के लिए प्रोविजनल बेल दी जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने सोमवार को आत्मसमर्पण किया।
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने आत्मसमर्पण के बाद न्यायिक हिरासत में लेते हुए डॉ. मिश्र को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया। जेल में डॉ. मिश्र की तबीयत बिगड़ गई। सोमवार की शाम इलाज के लिए उन्हें राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग लाया गया। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। सीने में दर्द था। डॉ. प्रकाश कुमार ने जांच के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करने की सलाह दी। फिलहाल वे रिम्स में इलाजरत हैं। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 68ए/96 मामले में अदालत ने 24 जनवरी को उन्हें पांच वर्ष की सजा सुनाई थी।