झारखंड
अवैध खनन रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे : हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 15/1/2018 7:54:14 PMरांची, (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार से यह बताने को कहा है कि अवैध खनन रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय का कोई दिशा-निर्देश है या नहीं।
सोमवार को न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सरकार की खनन नीति को लेकर राज्य सरकार से स्पशिटकरण मांगा है । हाईकोर्ट ने पूछा की राज्य सरकार ने नियमावली बनाई है या नहीं । नियमावली नहीं है तो कब तक बना ली जाएगी। सरकार को छह फरवरी तक सभी बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दोनों जजों की पीठ दिया।
गौरतलब हो कि पहाड़ों की अवैध कटाई पर स्वत: संज्ञान लिये गए मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह जानकारी मांगी । सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि बालू समेत लघु खनिजों के सर्वे के लिए जिलों में कमेटी बनी है। कमेटी के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति और एक ही स्थान पर ही एक ही विशेषज्ञ की नियुक्ति पर कमिश्नर द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जिला सर्वे रिपोर्ट (डीएसआर) के लिए गाइडलाइन के बारे में बताया गया कि इस संबंध में भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा ही निर्णय लिया जाना उचित होगा । अमेकस क्यूरी इंद्रजीत सिन्हा ने भी सरकार के इस पक्ष का समर्थन किया । जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार के भूतत्व एवं खनिज विभाग, वन विभाग भारत सरकार के वन मंत्रालय से पत्राचार करे।