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झारखंड
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत
By Deshwani | Publish Date: 12/1/2018 7:21:31 PM
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत

रांची, (हि.स.)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह द्वारा कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी को जारी किये गये नोटिस पर झारखंड उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है । हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी 23 जनवरी को सीबीआई की कोर्ट में पेश होकर जवाब जेने से छूट गए हैं । 

जानकारी के मुताबिक गत तीन जनवरी को सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह ने मनीष तिवारी सहित चार नेताओं को अवमानना का नोटिस जारी किया था । नोटिस चारा घोटाले में लालू की मिली सजा पर दी गई प्रतिक्रिया को लेकर जारी किया गया था । कांग्रेस नेता ने उस नोटिस को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी । जिस पर सुनवाई करके हुए हाईकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगा दी और सीबीआई को जवाब पेश करने का आदेश दिया है । मामले की अगली सुनवाई आगामी दो फरवरी को होगी। मनीष तिवारी के अधिवक्ता ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को कहा कि सीबीआई के जज को अवमानना का नोटिस जारी करने का अधिकार नही हैं। इसलिए उनके द्वारा जारी नोटिस गलत है । 

गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में देवघर कोषागार से 90 लाख की अवैध निकासी मामले में लालू यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा था कि लालू यादव 1996 से इस कानूनी लड़ाई को लड़ रहे हैं । यह (लड़ाई) तब शुरू हुई जब भाजपा नेताओं ने पटना हाईकोर्ट में उनके खिलाफ पीआईएल दाखिल की। वह और उनके वकील इस केस को लड़ने में समर्थ हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि सृजन घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने कहा कि एक सीबीआई पेड परफॉर्मिंग तोता है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जो फैसला रांची की अदालत ने सुनाया है वह सही है, तो उसका भी बुनियादी आधार वहीं है जो सृजन मामले में है ।

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